पटना कोर्ट ने इंडिगो के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या में पकड़े गए आरोपियों को किया बरी। हत्या 2021 जनवरी में शाम के समय रूपेश सिंह की गोली मारकर की गई थी। साक्ष्य के अभाव में पकड़े गए आरोपी हुए बरी।

12 जनवरी 2021 की शाम अपनी ड्यूटी से घर लौटते समय पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में स्थित पुनाईचक मोहल्ले में अपराधियों ने रूपेश सिंह की गोली मार के हत्या की थी। पटना पुलिस ने इस मामले में ऋतुराज, जयशंकर, सौरभ कुमार और आर्यन जायसवाल को गिरफ्तार किया था।

पुलिस के मुताबिक, इस घटना में मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या का कारण ऋतुराज नाम के शख्स के साथ उनकी हुई हाथापाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि बदला लेने के लिए ऋतुराज ने यह कदम उठाया। ऋतुराज के साथ उसके तीन और साथी को भी आरोपित किया गया था। मामला शास्त्रीनगर थाने में दर्ज हुआ था। 12 जनवरी 2021 को शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में रुपेश सिंह की उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे पटना एयरपोर्ट से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ करीब 350 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और कोर्ट में 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए थे। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अविनाश कुमार की अदालत ने सभी आरोपितों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने ऋतुराज, जयशंकर, सौरभ कुमार और आर्यन जायसवाल को बरी किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 लोगों ने गवाही दी, लेकिन वे आरोप साबित करने में नाकाम रहे। इसलिए कोर्ट ने आरोपियों को बेगुनाह करार दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला।


रूपेश के बड़े भाई नंदेश्वर सिंह ने कहा कि वह भी मंगलवार को कोर्ट में मौजूद थे। उनका मानना है कि रूपेश की हत्या इन्हीं चारों आरोपियों ने की थी, लेकिन पुलिस द्वारा बताए गए हत्या के कारण पर उन्हें शुरू से ही शक था। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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