इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे हिंदू पक्ष को बड़ी कानूनी जीत मिली है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई नया तथ्य या कानूनी आधार नहीं दिया गया है जो पिछले फैसले को बदलने का कारण बन सके।
संभल (सम्भल) जिले में स्थित इस विवादित स्थल को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां प्राचीन “तेजा मंदिर” था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। पिछले साल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि स्थल पर पूजा-अर्चना का अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने रिव्यू याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का संकेत दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला अयोध्या विवाद की तरह लंबी कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है।
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