केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने 41वीं बटालियन के जवान मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी महिला से गुप्त रूप से निकाह करने और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। जवान पर आरोप है कि उन्होंने बिना विभाग को जानकारी दिए वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया और पत्नी की वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी उसे भारत में शरण दी।
CRPF की आंतरिक जांच में यह सामने आया कि मुनीर अहमद ने न केवल अपने निकाह की सूचना अधिकारियों से छिपाई, बल्कि अपनी पत्नी मेनल खान की भारत में उपस्थिति और वीजा की स्थिति से भी विभाग को अनभिज्ञ रखा। अधिकारियों ने इसे सेवा शर्तों का गंभीर उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया।
CRPF प्रवक्ता उप महानिरीक्षक (डीआईजी) एम. दिनाकरन ने कहा, “मुनीर के आचरण को सेवा नियमों का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से घातक माना गया। बल में कार्यरत कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संवेदनशील मामलों में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बरतें।”
लव स्टोरी में आया ट्विस्ट!
पता चला है कि पिछले साल 24 मई को मुनीर और मेनल ने वीडियो कॉल पर निकाह किया था। मार्च 2025 में मेनल भारत आईं थीं और 22 मार्च को उनका शॉर्ट टर्म वीजा खत्म हो गया। इसके बावजूद वह देश में ही रहीं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और केंद्र ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया, तब मेनल खान का नाम सामने आया।
डिपोर्टेशन ड्रामा में मिला कोर्ट से स्टे
मेनल को 29 अप्रैल को अटारी-वाघा बॉर्डर से डिपोर्ट किया जाना था। वह बस में बैठ भी गई थीं, लेकिन ऐन वक्त पर उनके वकील ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर की खबर दी। इसके बाद पाक वापसी की प्रक्रिया रोक दी गई। गृह मंत्रालय में उनका वीजा विस्तार का आवेदन लंबित है।
CRPF ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बिना देरी के जवान के खिलाफ कार्रवाई की। बल ने दोहराया कि जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, तब किसी प्रकार की लापरवाही या गोपनीयता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
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