Katihar: कटिहार जिला कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्र न्यायाधीश हेंमंत कुमार त्रिपाटी की अदालत नें शनिवार को पत्नी और दो मासूमों को घर में बंद कर जिंदा जला दिए जाने के आरोपित प्राणपुर थाना क्षेत्र के लाभा गांव निवासी मोहम्मद ताहिर को फासी तथा सास हदीसन खातुन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पति मो. ताहिर को यह सजा भादवि धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है.
कटिहार जिला कोर्ट ने आरोपित मो. ताहिर को फांसी तथा हदीशन खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही न्यायालय ने मो. ताहिर को पचास हजार अर्थ दंड का भी भुगतान का आदेश दिया है. न्यालय ने उसे भादवि की धारा 201 तहत दोषी पाए जाने पर सात वर्ष का समन कारावास की सजा सुनाया है. न्यायालय ने आरोपि सास हदीशन खातून को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने उसे भी भादवि धारा 201 के तहत दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष का सजा सुनाई है.
पंचायती के बाद भी नहीं माने, करते रहे प्रताड़ित।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि सभी सजा साथ साथ चलेगी. प्राणपुर थाना अंतर्गत रोशना ओपी के थाना कांड संख्या- 52/2021 ने दिनांक 25-03-2021 को दिए फर्द बयान में कटिहार के मुफस्सिल थाना अंतर्गत हफलागंज के मखदम पुर गांव के अब्दुल मतीन ने कहा था कि उसकी बहन रीमा खातून की शादी लाभा गांव के आलीम मिया के पुत्र मोहम्मद ताहिर से 10 वर्ष पूर्व हुई थी. शादी के बाद से ही पति मो. ताहिर, भैसूर मोहम्मद जुमराति, सास हदीसन खातुन, गोतनी मेरून्निसा हमेशा दो लाख रुपए पिता से लाने के लिए प्रताड़ित वह मारपीट किया करते थे.
पति को फासी और सास को आजीवन कारावास की सजा
कई बार इस बात को लेकर पंचायत भी हुई. उसकी बहन के ससुराल वालों ने काफी भरोसा दिलाया की भविष्य में वे लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगें. वे अपनी बहन को विदा करने के बाद फिर से तंग तबाह करने लगे 25 मार्च 2021 को उपरोक्त चारों के साथ उसके अन्य संबंधित मोहम्मद अजमेर इत्यादि ने मिलकर उसकी बहन तथा दो पुत्री आरसी खातून उम्र सात वर्ष तथा तानिया खातून उम्र पांच वर्ष को घर में बंद कर जिंदा जलाकर तीनों की हत्या कर दी इस सत्र वाद में अभी योजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों का लोग अभी योजगक सभी प्रसाद ने न्यायालय नें परीक्षण कराया।
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