पंजाब के मोहाली में एक विशेष अदालत ने पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया, जिसमें अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया।
क्या है मामला?
पीड़िता ने 2018 में पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि पादरी ने झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई सबूत इकट्ठा किए और गवाहों के बयान दर्ज किए।
पीड़िता का बयान
पीड़िता ने कहा: “मैं चाहती हूं कि उसे कम से कम 20 साल की सजा मिले। वह कानून को बहुत अच्छी तरह जानता है और जानबूझकर ये अपराध करता है। मैं चाहती हूं कि महिलाएं सामने आएं और उसके बारे में खुलकर बोलें। उन्हें अब और डरने की जरूरत नहीं है।”
अदालत का फैसला
सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर पादरी को दोषी पाया। अदालत ने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों का विश्वास जीतकर उनके साथ ऐसा अपराध करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
परिवार और समर्थकों की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने राहत की सांस ली और अदालत के फैसले का स्वागत किया। वहीं, पादरी के समर्थकों ने इस फैसले पर असंतोष जताया।
पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराध करने से डरे।
Discover more from The Untold Media
Subscribe to get the latest posts sent to your email.