Allu arjun Stempede arrest case: अल्लू अर्जुन को चार हफ्ते की अंतरिम जमानत

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तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को शुक्रवार 13 दिसंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट से चार हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली। यह मामला 4 दिसंबर को हैदराबाद के Sandhya Theater में उनकी फिल्म पुष्पा 2 (Pushpa 2) की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ से जुड़ा है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

क्या है Sandhya theater का पूरा मामला?

4 दिसंबर को अभिनेता अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की बहुप्रतीक्षित फिल्म Pushpa 2 की स्क्रीनिंग हो रही थी। फिल्म के प्रमोशन के लिए अल्लू अर्जुन ने बिना किसी आधिकारिक सूचना के थिएटर का दौरा किया। उनकी अचानक मौजूदगी की खबर आग की तरह फैली, और हजारों प्रशंसक संध्या थिएटर (Sandhya theater) के बाहर इकट्ठा हो गए।

बढ़ती भीड़ को संभालने में पुलिस नाकाम रही, जिसके परिणामस्वरूप Sandhya theater में भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक घटना में एक 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है।

Allu Arjun Stempede arrest case: पुलिस का क्या कहना है?

पुलिस ने आरोप लगाया कि अल्लू अर्जुन ने स्थानीय प्रशासन को Sandhya theater में अपनी उपस्थिति की कोई जानकारी नहीं दी थी। इस लापरवाही के कारण पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं हो सके। “यदि अभिनेता ने समय रहते हमें सूचित किया होता, तो हम जरूरी व्यवस्थाएं कर सकते थे और इस तरह की घटना टल सकती थी,” एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।
अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह उन्हें गिरफ्तार भी किया गया।

Allu Arjun Stempede arrest case

Allu Arjun arrest case: क्या कहता है धारा 304?

भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या के आरोप लगने पर दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि, इस मामले में यह देखना होगा कि अल्लू अर्जुन की भूमिका प्रत्यक्ष थी या अप्रत्यक्ष।

Allu Arjun की याचिका और हाईकोर्ट की सुनवाई

अभिनेता ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने भगदड़ के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने को “अन्यायपूर्ण” बताया।
उनके वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि,
“यह घटना प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। भीड़ को नियंत्रित करना पूरी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी थी। अभिनेता की उपस्थिति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना अनुचित है। “हाईकोर्ट में शुक्रवार को दो घंटे लंबी सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति जुव्वड़ी श्रीदेवी ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि जांच जारी रहेगी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अभिनेता Allu Arjun को चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दी जाती है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम जमानत केवल चार हफ्तों के लिए है। जांच जारी रहेगी, और मामले की अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी। पुलिस को घटना से संबंधित सबूत पेश करने के लिए समय दिया गया है।
इस घटना ने फिल्मी सितारों की सार्वजनिक उपस्थिति और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के मुद्दे पर भी बहस छेड़ता है।
हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और जांच की प्रगति इस मामले का भविष्य तय करेगी। फिलहाल, Allu Arjun चार हफ्तों तक जमानत पर रहेंगे।

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