सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विस्तृत कारण बताए हैं, जो स्पष्ट और संपूर्ण हैं। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि इस मामले में दखल देने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि ईडी की याचिका में ठोस आधारों की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद ही सोरेन को जमानत दी थी। अतः, इस पर पुनर्विचार करना उचित नहीं होगा।
इस फैसले के बाद, हेमंत सोरेन ने अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया और कहा कि न्यायपालिका पर उनका पूरा विश्वास है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे कानून का पूरा सम्मान करते हैं और भविष्य में भी सभी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।
यह निर्णय सोरेन के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, ईडी के लिए यह एक झटका है, जिसे अब अपने आरोपों को और मजबूत करने की जरूरत होगी।
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