UP: बुधवार 28, अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 जारी किया। जिसमें सरकार की योजनाओं का प्रचार- प्रसार करने वाले को हर महीने 8 लाख रूपये देने तक का प्रावधान है।
इस नीति के तहत सभी प्रभावशाली लोगों (influencer) और सामग्री निर्माताओं (Content Creater) को तीन श्रेणियों में रखा जायेगा। पैसे सभी को उनके व्यूज़ (views) के आधार पर मिलेगा। यह नीति सूचना निदेशक को किसी का भी भुगतान रोकने का अधिकार देता है।
सूचना निदेशक कोई भी भुगतान रोक सकता है यदि उन्हें कोई भी ऐसी “सामग्री, वीडियो ट्वीट, पोस्ट, रील राष्ट्र-विरोधी, असामाजिक, अभद्र है या समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।”
सरकार ने डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जानकारी प्रसारित करने की आवश्यकताओं को बताया।कहा गया की इस आदेश से सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न विकासात्मक, लोक कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं, उपलब्धियों और लोगों को पता चलेगा।
विपक्ष ने इस नीति को सरकार द्वारा सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास बताया। सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने स्पष्ट किया कि,”ऐसी किसी भी नीति में दंड का प्रावधान कैसे हो सकता है? नीति के तहत सूचना निदेशक को किसी भी राष्ट्रविरोधी, समाज विरोधी, अपमानजनक पोस्ट के खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसमें संबंधित कानून के तहत एफआईआर दर्ज करना , उस पोस्ट को डिलीट करवाना, पैनल रद्द करना या विज्ञापन बंद करना शामिल हो सकता है।”
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