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महाराष्ट्र: महिलाओं की सुरक्षा पे शिंदे सरकार

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महाराष्ट्र: महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शिंदे सरकार ने एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले से अब महिलाएं उत्पीड़न की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगी।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने महिला उत्पीड़न के मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद, सरकार ने महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए एक नवाचारी दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया है।

“लाड़ली बहन योजना” पे मोदी

यह फ़ैसला उस वक्त लिया गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने जलगांव में आयोजित “लाड़ली बहन योजना” के कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अपनी गहरी व्याकुलता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अत्यधिक संजीदा और अस्वीकार्य ठहराया और जोर दिया कि देश में महिलाओं की सुरक्षा को उच्चतम प्रमुखता दी जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी उजागर किया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ विरुद्ध को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा गया है। अगर किसी महिला के लिए पुलिस थाने तक पहुंचना संभव नहीं है, तो वह ई-प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। एक बार दर्ज की गई ई-प्राथमिकी को बाद में पुलिस द्वारा संशोधित या बदला नहीं जा सकता।

पत्रकारों से संवाद के दौरान अजित पवार ने बताया की, “प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है, और हमने इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, हमने इन अपराधों पर काबू पाने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल बैठक में इस विषय पर गहन और गंभीर चर्चा की गई।”

उपमुख्यमंत्री पवार ने स्पष्ट किया कि ऐसे दोषियों के विरुद्ध सबसे कठोर और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आग्रह करते हुए इन मुद्दों पर अपराधियों के लिए मृत्युदंड की मांग की साथ ही इनके मुकदमों को फास्ट-ट्रैक अदालतों में भेजे जिससे केस तेजी से निपटाए जा सके।

अजीत पवार ने पृथ्वीराज चौहान के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने सरकार और पोर्श मामले के आरोपी के मिली भगत होने की बात की थी।

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