शुक्रवार, 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2024 परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया। नीट- पीजी की परीक्षा 11 अगस्त 2024 को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पाँच याचिकाकर्ता ने कई प्रस्ताव रखे थे।(1) दो बैचों में परीक्षा आयोजित करवाने की माँग रखी, और (2) सामान्यीकरण फॉर्मूला लागू करने के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के फैसले को भी चुनौती दी।

तीन जजों की पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई शुरू होते ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता पर तंज कसते हुए कहा,”देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, अब पीजी परीक्षा को पुनर्निर्धारित करना होगा।”

याचिकाकरता के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा की परीक्षा को 22 जून को भी स्थगित किया गया था तो इसे बार पुनर्निर्धारित किया जाए। पीठ ने अधिवक्ता हेगड़े की बात को नकारते हुए कहा कि “2 लाख से ज़्यादा छात्रों में से सिर्फ़ 5 ने ही याचिका दायर की है।” सीजेआई ने आगे कहा की “पांच याचिकाकर्ताओं के कहने पर हम 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते।” कोर्ट के बात पर हेगड़े ने छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि हालांकि इस मांग का समर्थन कई छात्रों ने किया है और उन्हें लगभग 50,000 संदेश मिले हैं।

वही सीजेआई ने सामान्यीकरण के मुद्दे पर हेगड़े की बात पर सहमति जताई। उन्होंने इस पर कहा कि “सामान्यीकरण सही समाधान नहीं हो सकता है। हमें एक जटिल और विविध समाज में व्यावहारिक समाधानों पर विचार करना चाहिए।”

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