राम नवमी पर सुप्रीम कोर्ट ने दी झारखंड को आंशिक बिजली कटौती की अनुमति

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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को राम नवमी के अवसर पर निकाले जाने वाले धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद करने की सशर्त अनुमति दे दी है। यह निर्णय करंट लगने की घटनाओं से बचाव के उद्देश्य से लिया गया है।

दरअसल, झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जुलूसों के दौरान बिजली काटने से रोका था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि बिजली आपूर्ति केवल उन्हीं मार्गों पर और उतनी ही अवधि के लिए बंद की जाएगी, जितनी आवश्यक हो।

अदालत ने निर्देश दिया कि बिजली आपूर्ति बंद करने की योजना में अस्पतालों, आपातकालीन सेवाओं और अन्य जरूरी संस्थानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही, बिजली कटौती की अवधि न्यूनतम होनी चाहिए ताकि आम जनजीवन पर असर न पड़े।

कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के महाप्रबंधक को निर्देश दिया है कि वे उच्च न्यायालय में एक प्रतिज्ञा पत्र दाखिल करें, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि बिजली कटौती बेहद सीमित अवधि के लिए होगी और इसका प्रभाव केवल जुलूस के मार्गों तक ही सीमित रहेगा।

यह फैसला राज्य सरकार को राहत प्रदान करता है, जो पिछले वर्षों में राम नवमी के दौरान करंट लगने से हुई दुर्घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज़ से बिजली आपूर्ति रोकने की मांग कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, साथ ही आम जनता की सुविधाएं भी प्रभावित नहीं होंगी।

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