सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। केजरीवाल को खत्म हो चुकी शराब नीति में घोटाला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की है। अगली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है।
केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्ज्वल भुयान की पीठ से इस पूरे मामले को ही अजीब स्तिथि बताया। उन्होंने बताया कि धन शोधन मामले और सीबीआई के मामले पर भी जमानत दी गई थी। काफी समय से जेल में बंद केजरीवाल को उनके वकील ने ‘इंश्योरेंस अरेस्ट’ बताया है।
वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि “हमने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर किया है। वह आसानी से ट्रिपल टेस्ट पास करेगा।” हालांकि, इस पर कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम आपको अंतरिम जमानत नही दे सकते हैं।
इससे पहले वाली सुनवाई में भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत नही दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने कुछ भी गलत नही किया। उन्होंने दिखाया है कि केजरीवाल इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
शराब नीति में हुए घोटाले की जांच दिल्ली के उपराज्यपाल के कहने पर ही की गई थी। इस शराब नीति पर घोटालों के कई सवाल उठाने पर सरकार ने इस नीति पर रोक लगा दी थी। जांच एजेंसियों का यह दावा है कि भ्रष्टाचार से भरी इस नीति के कारण कई लोगों को अनुंचित लाभ मिला था।
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