दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है।

इस मामले में उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था।विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आज सत्येन्द्र जैन को जमानत दी। उन्हें 50,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी गई है। और इतनी ही राशि का एक प्रतिभू भी देनी है।

अदालत ने कहा कि जैन को लगभग 18 महीने की लंबी कैद का सामना करना पड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट का आदेश सुनते ही  जैन की पत्नी और बेटी के आँखे भर आई।

उनके वकीलों ने कहा कि “गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है, उनके भागने का खतरा नहीं है, अदालत ने पहले के आदेश में कहा था।” वकील ने तर्क दिया, “यह दूसरी जमानत याचिका है जो अभियोजन की शिकायत दर्ज होने के बाद दायर की गई थी।”

वकील ने आगे कहा कि,”चूंकि ईडी के पास ऐसा करने की छूट नहीं है, इसलिए उन्होंने आपके विचार वापस सीबीआई को भेज दिए। अब वे कह रहे हैं कि हम इसे फिर से देखेंगे।”

वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि इस मामले में वह लंबे समय से हिरासत में हैं। सत्येन्द्र जैन 18 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। इसमें 108 गवाह और 5000 पन्ने के दस्तावेज़ भी परस्तु किये गए पर अभी आरोप तय होना बाकी है।

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