---Advertisement---

सिगरेट-तंबाकू के शौकीनों को झटका! GST का धुआंधारफैसला आने वाला है

By
On:
Follow Us

सिगरेट और तंबाकू के दीवानों, संभल जाइए! आपके बजट में बड़ा छेद होने वाला है. जीएसटी काउंसिल की 21 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर टैक्स दर 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश कर दी है. अगर ये सिफारिश पास हो गई, तो धुआं उड़ाने का शौक और ठंडे पेय की मस्ती, दोनों की कीमत आसमान छूने वाली है.

धुआं-धुआं हो जाएगा बजट

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सिगरेट और तंबाकू जैसे “सेहत सुधारक” उत्पादों पर टैक्स दर बढ़ाने की सिफारिश की गई है. अब तक इन्हें 28% के स्लैब में रखा गया था, लेकिन GoM ने इसे 35% करने की गुहार लगाई है. अगर ये फैसला लागू हो गया, तो सिगरेट का हर कश जेब पर भारी पड़ सकता है, और तंबाकू चबाने वालों का मुंह थोड़ा कम, जेब ज्यादा फूलेगा।

सिर्फ सिगरेट-तंबाकू ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पर भी यही 35% वाला खेल खेला गया है. तो अगली बार जब आप गर्मी में ठंडा पीने का प्लान बनाएं, तो अपने वॉलेट का टेंपरेचर भी चेक कर लीजिएगा.

कपड़े के शॉपिंग पर भी बढ़ेगा टैक्स

जहां एक तरफ सिगरेट और तंबाकू शौकीनों के अरमानों पर पानी फिरने की तैयारी है, वहीं कपड़ों की कीमतें भी “तर्कसंगत” हो सकती हैं. रेडीमेड कपड़ों पर 1,500 रुपये तक के लिए 5%, 1,500 से 10,000 तक 18%, और इससे ऊपर 28% टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है. तो अब शॉपिंग पर जाने से पहले जीएसटी की गणित समझ लेना जरूरी हो गया है.

21 दिसंबर को होगा फैसला

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर आखिरी फैसला लेंगी. अगर ये सिफारिशें पास हो जाती हैं, तो सिगरेट के हर कश और कोल्ड ड्रिंक के हर घूंट पर आपकी जेब का “फफोला” पड़ सकता है.

तो शौक फरमाइए, लेकिन थोड़ा संभलकर! क्योंकि ये जीएसटी का नया झटका आपकी मस्ती के मजे छीन सकता है.

Also read: Avadh Ojha ने संभाला राजनीति का रुख, क्या है उनकी नई भूमिका?

Visit: https://instagram.com/the.untoldmedia


Discover more from The Untold Media

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

For Feedback - [email protected]

Leave a Reply