पूर्व ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला को, मिली अग्रिम जमानत

By
Last updated:
Follow Us
Button

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी ओबीसी और दिव्यांगता (PwD) प्रमाणपत्र जमा करने के आरोप में फंसी पूर्व IAS प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दे दी। इससे पहले, 15 अप्रैल को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत दी थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया था। 

पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने UPSC परीक्षा 2022 में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और दिव्यांगजन श्रेणी का गलत लाभ उठाने के लिए जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आधिकारिक दस्तावेजों में हेराफेरी का मामला दर्ज किया था।

कोर्ट की सुनवाई और फैसला

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूजा खेडकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, हालांकि मामले की जांच जारी रहेगी। इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। 

Also read: दादा ने दी थी दान में ज़मीन, अब पोते ने जड़ा उसपे बने स्कूल में ताला: भीषण गर्मी में बाहर बैठे रहे बच्चे

Visit: https://instagram.com/the.untoldmedia


Discover more from The Untold Media

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

For Feedback - untoldthemedia@gmail.com
WhatsApp Group Join Now

Leave a Reply