NEET: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET-UG 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “प्रश्न पत्र के प्रणालीगत लीक का संकेत देने वाली कोई सामग्री नहीं है जो परीक्षा की पवित्रता को बाधित कर सकती है।”

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को यह कहा कर याचिकाओं को खारिज कर दिया की दोबारा परीक्षा से करीब 23 लाख छात्रों पर “गंभीर परिणाम” होंगे और भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता में बाधा आएगी।

अदालत ने हालांकि यह बात माना की प्रश्नपत्र हज़ारीबाग़ और पटना में लीक हुआ था। कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीबीआई ने इन केंद्रों पर 155 छात्रों को लीक के प्रत्यक्ष लाभार्थियों के रूप में पहचाना।

VKC एमपी तिरुमावलवन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा “यह चौंकाने वाली खबर है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इस एनईईटी घोटाले से प्रभावित छात्रों के पक्ष में नहीं है। पीड़ितों को अपील के लिए जाना होगा। यही एकमात्र समाधान है।”
JMM सांसद महुआ माजी का कहना है, “कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन हम चाहते हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो। पेपर लीक की कई घटनाएं हो रही हैं। सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए, छात्रों के भविष्य का सवाल है.” उन्होंने आगे कहा की इस तरह के पेपर लीक से बच्चो का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए हम बस यही चाहते हैं।” Read: Alwar: तिजारा गेट के पास मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतरे…

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